राजस्थान में ई सिगरेट पर लगी रोक, मंत्री ने दिए कार्यवाही के निर्देश

जयपुर । चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ ने ई-सिगरेट के संबंध में विशेषज्ञों से अविलम्ब जांच करवाकर जांच में हानिकारक पाये जाने पर प्रदेश में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।
सराफ ने बताया कि देश के कई राज्यों में ई-सिगरेट पर लगे प्रतिबंध को दृष्टिगत रखते हुए एवं ई-सिगरेट में निकोटिन का उपयोग होने को ध्यान में रखते हुए यह जांच करवायी जा रही है। उन्होंने बताया कि तम्बाकू के कारण होने वाले कैंसर की रोकथाम के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में तम्बाकू उत्पादों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि तम्बाकू के उपयोग के बारे में जनचेतना जाग्रत करने के व्यापक प्रयासों के परिणामस्वरूप परिणामस्वरूप वर्ष 2016-17 में तम्बाकू उपभोग में 17 प्रतिशत की कमी आयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2009-10 में 32.3 प्रतिशत वयस्क तम्बाकू का उपभोग कर रहे थे। गैट्स-2 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016-17 में 24.7 प्रतिशत वयस्क ही तम्बाकू का उपभोग करते पाये गये।
सराफ ने बताया कि तम्बाकू निषेध दिवस 28 फरवरी 2017 को प्रदेशभर में आयोजित कार्यक्रमों में 1 लाख 78 हजार 635 तम्बाकू उपभोग करने वालों से सम्पर्क कर उन्हें तम्बाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। इस अभियान को वल्र्ड बुक आॅफ रिकाॅर्डस में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह के अंतिम दिन को तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।