अब आॅनलाइन होगा भार वाहनों का टैक्स जमा
आॅन लाईन कर जमा कराने की अंतिम तिथि 25 मार्च 
इस बार टैक्स जमा होगा आॅन लाईन ई ग्रास, ई बैकिंग एवं वाहन साॅफ्टवेयर के जरिए
पूर्व की भांति अब इंस्पेक्टर नहीं काटेंगे मैन्युअल रसीदें
बाड़मेर। अब राज्य के समस्त भार वाहनों का टैक्स आॅनलाईन ई ग्रास, ई बैकिंग एवं वाहन साॅफ्टवेयर के जरिए होगा। भार वाहन टैक्स वर्ष 2018-19 के लिए आॅनलाइन टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2018 है।
जिला परिवहन अधिकारी डी.डी.मेघानी ने बताया कि भार वाहन मालिकों को आॅन लाइन कर जमा कराने में पहले से काफी आसानी होगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार मोटर वाहन करों की अदायगी में आॅन लाइन इंटरफेस को बढावा देने तथा अभिलेख का संपूर्ण डिजीटाइजेशन सुनिश्चित किए जाने के उद्देष्य से यह कदम उठाए गए है। उन्होंने बताया कि भार वाहनों कर संग्रहण ई-ग्राम के माध्यम से ई बैकिंग द्वारा, ई ग्रास के
माध्यम से राशि जमा कराने के लिए चालान विभाग के अधिकृत काउण्टर्स पर तैयार कर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वाहन स्वामी, जमाकर्ता द्वारा अधिकृत बैंक शाखा में जाकर कर जमा कराया जा सकें। वाहन साॅफ्टवेयर के जरिए काउण्टर पर पांच हजार से अधिक राशि  का कर भी जमा कराया जा सकेगा।  गौरतलब है कि गत वर्षों में कर वसूली का कार्य परिवहन निरीक्षकों/उप निरीक्षकों द्वारा मैन्युअल रसीदें जारी की जाकर किया जाता था।
करदाताओं की सुविधा के लिए लगेंगे अतिरिक्त काउण्टरः भार वाहन कर दाताओं द्वारा टैक्स जमा कराने की सुविधा के लिए जिला परिवहन कार्यालय में अथवा आॅफिस से बाहर अतिरिक्त काउण्टर लगाकर कर संग्रहण को तेजी प्रदान की जाएगी। करदाताओं को अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए जिला परिवहन विभाग द्वारा संग्रह केन्द्र, ट्रांसपोर्ट यूनियन, टाॅल टैक्स प्लाजा पर बैनर लगाए गए है। इनकी सुविधा के लिए माह मार्च 2018 में सभी राजकीय अवकाशों के दिन भी आॅन लाइन कर जमा करने के काउण्टर्स दिन भर खुले रहेंगे।