फ्रंट सेटबैक किया भी किया शून्य,90 मीटर तक के भूखण्डों पर नियम प्रभावी जयपुर।राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला करते हुए सोसायटी की बसी कॉलोनियों में सेटबैक के नियम को पूरी तरह खत्म कर दिया। ये नियम 17 जून 1999 से पहले बसी कॉलोनियों में स्थित भूखण्ड 90 वर्गमीटर तक या उससे छोटे भूखण्डों पर ही लागू होगा।
आदेश के तहत अब 90 वर्गमीटर तक के भूखण्ड पर यदि कोई मकान शून्य सेटबैक में बना है तो उसका नियमन किया जा सकेगा। यही नहीं अगर कोई भूखण्ड खाली है तो उस पर भीजीरो सेटबैक में निर्माण किया जा सकेगा। हालांकि ये नियम केवल गृह निर्माण सहकारी समिति की बसाई कॉलोनियों के लिए ही है। निजी खातेदारी या कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के लिए मान्य नहीं है।1.5 मीटर फ्रंट सेटबैक छोडऩे का था प्रावधान
वर्ष 2017 में जारी नियम में 50 से लेकर 100 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर आगे और पीछे के सेटबैक छोडऩे का प्रावधान था। लेकिन सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए 90 वर्गमीटर तक के भूखण्डों के लिए पीछे के सेटबैक की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। यही नहीं फ्रंट सेटबैक की सीमा को भी 3 मीटर से घटाकर 1.5 मीटर तक दिया था।जनकल्याण शिविर में दी थी शिथिलता
मई 2017 में शुरू मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण शिविर में सरकार ने ये शिथिलता दी थी। तब ये शिथिलता सभी (सोसायटी, निजी खातेदारी या कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों) योजनाओं के भूखण्डधारियों को दी थी। लेकिन अक्टूबर 2017 में जब सरकार ने पूरे राज्य के लिए एकीकृत बिल्डिंग बॉयलोज लागू किए तो उसमें 90 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर फ्रंट सेटबैक का प्रावधान रखा था।
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